रुक सकता है आपकी ग्रेच्युटी का पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने Gratuity को लेकर कही बड़ी बात
नई दिल्ली। आपकी सैलरी के अहम हिस्से ग्रेच्युटी( Gratuity) को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court) ने ग्रेच्युटी (Gratuity) को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी( Employee) पर बकाया है तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी का पैसा रोक सकती है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ न कहा कि अगर कर्मचारी पर बकाया है या सरकारी आवास में रिटायरमेंट क बाद भी रहने के लिए उसपर जुर्माना लगाया गया है तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी से जुर्माने की राशि समेत किराया वसूल सकती है। कोर्ट न कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी से बकाया रकम की वसूली को रोका नहीं जा सकता है।













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