रिलायंस को नहीं देना होगा 4,800 करोड़ का टैक्स, सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन से 4800 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने की बात कही गई थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन से 4800 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने की बात कही गई थी।

आयकर विभाग के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन पर यह टैक्स कंपनी की तरफ से वर्ष 2006-07 में फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बॉन्डस जारी किए थे, इस पर यह टैक्स लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की उस विशेष याचिका को खारिज करते हुए अप्रत्यक्ष तौर से रिलांयस कम्युनिकेशन को राहत दी है।
इस बावत रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिनटन फली नरीमन की पीठ ने आयकर विभाग की 4800 करोड़ रुपए वसूल करने की याचिका को खारिज किया है।
वर्ष 2006-07 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने एफसीसीबी जारी करते हुए 6,585 करोड़ रुपए जुटाए थे। आयकर विभाग ने इन्हीं जुटाए गए रुपयों पर टैक्स मांगा था।












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