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Airtel को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 923 करोड़ के GST रिफंड पर लगाई रोक

Airtel को झटका,SC ने 923 करोड़ के GST रिफंड पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को मिलने वाले 923 करोड़ के रिफंड पर रोक लगा दी है। दश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को भारती एयरटेल को झटका देते हुए 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर रोक लगा दी है।

 Supreme Court Cancel GST Return of Rs 923 Crore to Bharti Airtel

आपको बता दें कि भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच इस जीएसटी रिफंड की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोट ने 2020 में इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। एयरटेल ने जीएसटी रिटर्न के लिए दलील दी थी कि उसने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच 823 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स भरा था, क्योंकि उस समय GSTR-2A फॉर्म फंक्शन में था।

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इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार को कंपनी द्वारा रिफंड में दावा की गई रकम को वेरिफाई कर उसे रिफंड जारी करने का निर्देश दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिफंड पर रोक लगा दी है।

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English summary
Supreme Court Cancel GST Return of Rs 923 Crore to Bharti Airtel
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