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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के SC के आदेश से होगा करीब 1000 करोड़ का नुकसान

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का एक सख्त फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इससे पहले भी 11 नवंबर 2016 को पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों की दिवाली थोड़ी फीकी जरूर हो जाएगी, जो लोग इस दिवाली भी हमेशा की तरह खूब सारे पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले से दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण जरूर कम हो जाएगा। आपको बता दें कि दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी अधिक बढ़ जाता था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली में पटाखों के कारोबार को करोड़ों का नुकसान होगा।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक से होगा करीब 1000 करोड़ का नुकसान

1000 करोड़ रुपए का नुकसान
पूरे देश में हर साल करीब 6000-6,500 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार होता है। इनमें से 90 फीसदी कारोबार सिर्फ दिवाली के दौरान ही होता है। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही पटाखों का करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां एक ओर प्रदूषण का स्तर दिवाली के दौरान नहीं बढ़ने का अनुमान है, वहीं पटाखों का रोजगार करने वाले बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा।

ये होगा असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पटाखों की कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे पटाखों की मुंह मांगी कीमत वसूले जाने की आशंका है। पटाखे अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना महंगे हो सकते हैं। हालांकि, प्रदूषण के स्तर में एक बड़ी गिरावट आना तय है।

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English summary
supreme court ban on firecrackers in delhi ncr gives jolt to around rs. 1000 crore business
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