नीलाम होगी यूनिटेक की ये तीन संपत्तियां, SC ने दिया आदेश
नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रॉपर्टीज के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। तय वक्त पर बॉयर्स को उनका आशियाना नहीं देने की आदत बना चुके रियल स्टेट कंपनियों को कोर्ट के इस आदेश से सीख मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रॉपर्टीज की तीन संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दे दिया है। यूनिटेक की वाराणसी, आगरा और श्रीपेरंबदुर की संपत्ति को नीलाम कर बॉयर्स को उनका पैसा लौटाया जाएगा।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की संपत्तियों को नीलाम करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने यूनिटेक की छह सौ एकड़ के जमीन को नीलाम करने का पूरा ड्राफ्ट बनाया। ये वो जमीन है, जिसपर कोई विवाद नहीं है।ये जमीन आगरा, वाराणसी, तमिलनाडु , चेन्नई आदि जगहों पर है। आज कोर्ट ने इनमें से आगरा, वाराणसी और , श्रीपेरंबदुर की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को जल्द से जल्द नीलाम किया जाए, क्योंकि घर खरीदार उहापोह में हैं और उन्हें उनका पैसा हर हाल में लौटाया जाना है।












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