इस बैंक खाते पर SBI दे रहा है 2 लाख रुपए का लाभ, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों को कई तरह की सुविधाएं देता है। इन्हीं में से एक है जनधन खातों पर मिलने वाली इंश्योरेंस की सुविधा। जी हां एसबीआई जनधन खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। हालांकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, जिसके कारण लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम आज आपको इस सुविधा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं,साथ ही इस बीमा का लाभ कैसे उठा सकते हैं इसकी भी जानकारी दे रहे हैं।

 जनधन खाताधारकों को मिलेती है ये सुविधा

जनधन खाताधारकों को मिलेती है ये सुविधा

एसबीआई ये सुविधा जन धन अकाउंट के खाताधारकों को दे रही है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2014 में की थी। इस योजना का मकसद देश की अधिकांश खासकर कमजोर तबके के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। उन्हें किफायती दरों पर फाइनेंशियल सर्विस,सरकारी योजना का लाभ, पेंशन जैसी सुविधाओं को पहुंचाना है। इस बैंक योजना के तहत खोले गए खातों के साथ एसबीआई 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सुविधा देती है।

 कैसे उठा सकते हैं लाभ

कैसे उठा सकते हैं लाभ

आपको बता दें बैंक की ओर से जनधन खाताधारकों को एसबीआई रूपे जनधर कार्ड मिलता है। इस रुपे कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। बैंक ने 28 अगस्त 2018 तक खोले गए जनधन खातों पर 1 लाख और इसके बाद खोले गए खातों पर 2 लाख का बीमा कवर दिया है।

 एटीएम कार्ड के साथ मिलते हैं ये फायदे

एटीएम कार्ड के साथ मिलते हैं ये फायदे

एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड के साथ 20 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है।यह इंश्योरेंस सभी एसबीआई अकाउंट होल्डर को मिलता है। बैंक अपने सभी खाताधारकों को डेबिट कार्ड देता है, जिसके साथ ये बीमा कवर मिलता है। हालांकि कार्ड की श्रेणियों के आधार पर बीमा कवर अलग-अलग होता है। ये बीमा एक्सिडेंटल डेथ इंश्योरेंस होता है, जिसका फायदा एसबीआई के 40 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को मिलता है। बैंक का कोई भी खाताधारक इस बीमा के साथ एक्सिडेंट डेथ होने पर इसको क्लेम कर सकता है। बैंक अपने खाताधारकों को रोड एक्सिडेंट की स्थिति 10 लाख और हवाई दुर्घटना की स्थिति में 20 लाख तक का डेथ इंश्योरेंस देती है।

 कैसे कर सकते हैं क्लेम

कैसे कर सकते हैं क्लेम

बैंक खाताधारक की अगर किसी हादसे में मौत हो जाती है तो कार्ड धारक के परिजन को 2 से 5 महीने के भीतर बैंक में जाकर बीमा क्लेम करना होगा। मुआवजे का एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें कार्ड धारक के इलाज का सबूत और पुलिस में दुर्घटना की शिकायत दर्ज करवाने की कॉपी देनी होगी। वहीं मृत्यु की स्थिति में आश्रित का प्रमाण पत्र, FIR की कॉपी और मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बैंक बीमा की रकम कार्ड धारक या कार्ड धारक के आश्रित को दे देगी।

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