Rule Change From 1st March 2024: LPG सिलेंडर, Fastag, GST समेत बदल गए हैं ये नियम, जो आपकी जेब पर डालेगा असर
Rule Change 2024, साल 2024 का मार्च महीना आज से शुरू हो गया है। नए माह की शुरुआत के साथ ही पैसे से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हुए हैं, जिनका असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर होगा। ऐसे में यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
इन नियमों में फास्टैग, एलपीजी गैस सिलेंडर और सोशल मीडिया शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं आज से कौन कौनसे नियमों में बदलाव हो गए हैं।

LPG सिलेंडर की कीमतें
मार्च महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक मार्च को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। यानी आज से गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। हालांकि, कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों इजाफा किया है। दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपये तो मुंबई 26 रुपये महंगा हो गया है।
सोशल मीडिया को लेकर नए नियम
केंद्र सरकार सोशल मीडिया से जुड़े नए नियम को 1 मार्च यानी आज से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी नियमों में कुछ बदलाव किया था। इन नए नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गलत फैक्ट डालने पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा।
फास्टैग की केवाईसी
नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (NHAI)की ओर से फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की थी। अगर इस तारीख तक अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाया है तो आपके फास्टैग को नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा डिएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
बैंको की छु्ट्टियां
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक मार्च 2023 में करीब 12 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। इसमें दो शनिवार और रविवार की छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक, 11 और 25 मार्च को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 5,12,19 और 26 को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के नियमों में आज से बदलाव हो गए हैं। इसके अलावा बैंक अपने मिनिमम डे बिल कैलकुलेशन के नियम में 15 मार्च से बदलाव करने जा रहा है। बैंक इसकी जानकारी अपने ग्राहकों को मेल के माध्यम से पहुंचा रही है।
जीएसटी के नियम में बदलाव
केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े नियमों में भी 1 मार्च से बदलाव किए हैं। मार्च से 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, तो उसके लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है।
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