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2000 के कटे-फटे नोटों का क्‍या होगा? RBI ने रिफंड के लिए बताए ये नियम

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया। जी हां बैंक 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रायल ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भी नोट रिफंड रूल 2009 में किए गए इन अहम बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नियमों के अनुसार सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था।

आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है

आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है

नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।

नोट के पूर्ण भुगतान के लिए इतना होना जरूरी

नई सीरीज के नोट पुरानी सीरीज के मुकाबले छोटे है। रिजर्व बैंक ने कहा, 'साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं।' 50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है जब नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी हो।

आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है

नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।

आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत

हालांकि नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था। जबकि संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है। साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है। याद द‍िला दें कि 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं।

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