RBI ने इन 2 बैंकों पर कसा शिकंजा, ग्राहक अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसा

RBI ने 2 बैंकों पर कसा शिकंजा,नहीं निकाल पाएंगे पैसा

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से दो सहकारी बैंकों पर बड़ी सख्ती दिखाते हुए एक्शन लिया है। रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों के कारोबार पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक के इस एक्शन के बाद इन दोनों बैंकों के खाताधारक अपने बैंक खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बैंक खाताधारकों की परेशानी बढ़ने वाली है।

 आरबीआई ने कसा शिकंजा

आरबीआई ने कसा शिकंजा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों की अनदेखी कर रहे दो सहकारी बैंक कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की बिगड़ी आर्थिक हालात को देखते हुए खाताधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक पर पाबंदी लगाई है। बैंक पर शिकंजा करने की वजह से अब खाताधारक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

 क्यों कसा शिकंजा

क्यों कसा शिकंजा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के सहकारी बैंक श्री मल्लिकार्जुन पटाना पर अगले छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद बैंक न कोई नया निवेश कर सकेगा न ही किसो को कर्ज बांट सकेगा। इसी तरह से नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर भी पांबदी लगाई गई है, ताकि ये बैंक इस दौरान अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सके। अगर बैंक इस अवधि में भी अपनी स्थिति को नहीं सुधार सकें तो पाबंदी की अवधि या तो बढ़ाई जा सकती है या फिर ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

 क्या होगा खाताधारकों का

क्या होगा खाताधारकों का

बैंक खाताधारक इस दौरान अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। इस पाबंदी के दौरान सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लोन लिया है तो उसे चुकाना होगा। वहीं बैंक किसी भी तरह का नया लोन नहीं बांट सकता है। बिना आरबीआई के अनुमति के बैंकों को किसी भी तरह से लोन को अप्रूव करने की अनुमति नहीं मिली है और न ही निवेश करने की। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के 99.87 प्रतिशत खाताधारक जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम यानी DICGI के दायरे में तो वहीं श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता इस दायरे में आते है। यानी इन ग्राहकों की बैंक के बंद होने या लाइसेसं रद्द होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे।

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