RBI ने प्रीपेड भुगतान कार्ड जारी करने वाले दो PSO के अधिकार प्रमाणपत्र को किया कैंसिल

RBI ने इन दो PSO के अधिकार प्रमाणपत्र को किया कैंसिल

नई दिल्ली, 4 जनवरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का अधिकार प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है। आरबीआई ने मंगलवार को पीएसओ मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकार प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है। आरबीआई ने नियमों के उल्लघंन मामले में कार्रवाई करते हुए इनके भुगतान प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। 31 दिसंबर को ही आरबीआई ने इनका अधिकार प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।

 RBI Cancelled the Certificate of Authorisation of Payment System Operators of Muthoot Vehicle and Asset Finance Limited and Eko India Financial Services Ltd.
आपको बता दें कि अधिकार प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद ये दोनों ही कंपनियां प्रीपेड भुगतान से जुड़े कोई भी कारोबार का संचालन नहीं कर पाएगी। नियमों के मुताबिक सर्टिफिकेट ऑफ अथॉराइजेशन कैंसिल होने के बाद दोनों ही कंपनियों के प्रीपेड पेमेंट या अन्य लेन-देन प्रक्रिया नहीं पर रोक लग गई है। यानी अगर किसी के पास इन कंपनियों का पीएसओ हैं तो वो अब इससे पेमेंट या लेनदेन नहीं कर पाएंगे। वहीं कंपनियों को प्रमाणपत्र रद्द करने की तारीख से तीन साल के भीतर दावों का निपटान करना होगा।

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