NGT से Volkswagen को नहीं मिली राहत, कल शाम 5 बजे तक जमा कराए 100 करोड़, वरना जब्त होगी संपत्ति
NGT से Volkswagen को नहीं मिली राहत, कल शाम 5 बजे तक जमा कराए 100 करोड़, वरना जब्त होगी संपत्ति
नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी Volkswagen को एनजीटी से राहत नहीं मिली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को राहत न देते हुए कल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 100 करोड़ रुपए जमा कारने का आदेश दिया गया है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं इस मामले में गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए जाएंगे।

आपको बता दें कि एनजीटी ने फॉक्सवैगन पर लगाया 171.34 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। एनजीटी के मुताबिक कंपनी की कारों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा मानक स्तर से अधिक है, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉक्सवैगन की कारों ने साल 2016 में राजधानी दिल्ली में करीब 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन किया है।
एनजीटी ने कंपनी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पास 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। वहीं एनजीटी ने इस मामले में सुझाव देने के लिए समिति का गठन की। जांच के बाद इस समिती ने कंपनी पर 171.34 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिश की। कंपनी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद एनजीटी चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अगर फॉक्सवैगन शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए मा कराए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ फॉक्सवैगन के कंट्री हेड की गिरफ्तारी की जा सकती है।












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