काम की खबर: ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कटा तो बैंक हर दिन आपको देगा 100 रुपए

काम की खबर: ATM से नहीं निकला पैसा तो बैंक हर दिन आपको देगा 100 रुपए, जानिए क्या है नियम

नई दिल्ली। कई बार जब आप बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकालते हैं तो आपका पैसा नहीं निकल पाता है। एटीएम मशीन में सारा प्रोसेस करने के बाद भी आपका पैसा खाते से तो कट जाता है, लेकिन मशीन से नहीं निकलता। आप परेशान हो जाते हैं, कि अब क्या करें। पैसा तो अकाउंट से निकल गया, लेकिन आपको मिला नहीं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे हो या एटीएम से कैश निकालते हैं तो आपको बैंक के जरूरी नियम के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए।

 बैंक का नियम

बैंक का नियम

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलते हैं और पैसा मशीन से नहीं निकलता, लेकिन खाते से कट जाता है तो आप परेशान नहीं हो। ये पैसा बिना किसी परेशानी के आपको मिल जाएगा। बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट मेंवापस कर देता है। बैंक आपको सात दिनों के भीतर वो पैसा वापस कर देगी। पैसा अपने आप आपके खाते में जमा हो जाएगा।

 क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस

क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की गाइडलाइन्स के मुताबिक अगर आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है और मशीन से पैसा नहीं निकला तो ऐसी स्थिति में बैंक को 3 से 7 दिनों के भीतर वो पैसा वापस बैंक खाताधारक के खाते में वापस करना होगा। अगर 7 दिनों के भीतर ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 7 दिनों की समयसीमा खत्म होने के बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए का शुल्क ग्राहकों को देना होगा।

 खाताधारकों रखें इन बातों का ख्याल खाताधारकों रखें इन बातों का ख्याल

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आरबीआई की गाइ़डलाइंस के मुताबिक बैंक खाताधारक अगर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं और वहां भी उनका पैसा खाते से तो कट जाता है, लेकिन एटीएम मशीन से नहीं निकलता तो वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम की स्थिति में 12 दिनों के भीतर उनका पैसा वापस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं अगर उसी बैंक का एटीएम है, जिस बैंक में ग्राहक का खाता है तो 3 से 7 दिन की समय सीमा है। उसके बाद शिकायत करने के 7 वर्किंग डे के बाद के विलंब के लिए बैंकों को ग्राहकों को हर दिन के हिसाब से 100 रुपए का भुगतान करना होगा। ग्राहकों को ध्यान रखना है कि वो बैंक के पास लेन-देन के बाद 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवाए।

 कैसे करें शिकायत

कैसे करें शिकायत

अगर आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकला तो फोन बैंकिंग पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। आप अपने बैंक के ब्रांच जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक उनकी शिकायत पर गौर नहीं करें तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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