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Must Read: 1 जुलाई से बदल गए ये 10 नियम, आपकी जमापूंजी पर पड़ेगा असर

Must Read: 1 जुलाई से बदल जाए ये 10 नियम, आपकी जमापूंजी पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। 1 जुलाई से आपके आसपास बहुत कुछ बदल गया है। आज से देश में अनलॉक 2.0 की शुरुआत हुई है। नए दिशानिर्देश आज से लागू हो जाएंगे तो वहीं आज से आर्थिक मोर्चे पर आपके आसपास बहुत कुछ बदल गया है। ये बदलाव आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। आज से एटीएम के नियम एक बार फिर से लागू हो गए हैं वहीं भविष्य निधि से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है । बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम में बदलाव हो गए हैं। आइए जानें आज से कौन-कौन से नियम बदल गए हैं.....

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    UNLOCK-2: 1 July से बदल गए हैं Banking से जुड़े ये 10 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर | वनइंडिया हिंदी
     बदल गया एटीएम से जुड़ा नियम

    बदल गया एटीएम से जुड़ा नियम

    आज से एक बार फिर से आपको एटीएम से कैश निकालने पर चार्जेज का भुगतान करना होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार ने 3 महीने के लिए इस शुल्क को खत्म कर दिया था, लेकिन इसकी समयसीमा 30 जून को खत्म हो गई है। यानी आज से एक बार फिर से आपको एटीएम ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक एटीएम के कैश निकालने पर सर्विस चार्ज देना होगा। इस नियम के मुताबिक अगर आप किसी भी दूसरे बैंक से एक महीने में 5 से ज्यादा बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रांजेक्शन शुल्क देना पड़ेगा।

     बदल गया PF से कैश निकालने का नियम

    बदल गया PF से कैश निकालने का नियम

    आज से पीएम से कैश निकालने का नियम बदल गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान तीन महीनों के लिए( अप्रैल से जून तक) अपने खाते से 75 फीसदी या 3 महीने के वेतन के बराबर रकम निकलानने की सुविधा दी थी, जो 30 जून को खत्म हो गई है। यानी 1 जुलाई से पीएम से पैसे निकालने के लिए आप पीएफ एडवांस इमरजेंसी क्लेम नहीं कर सकेंगे।

    मिनिमम बैंलेस का बदला नियम

    मिनिमम बैंलेस का बदला नियम

    आज से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना है, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन 1 के दौरान लोगों को अपने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर छूट दी थी, लेकिन इसकी समयसीमा 30 जून तक खत्म हो रही है। ऐसे में 1 जुलाई से अगर आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस बनाकर नहीं रखते हैं तो आपको पेनेल्टी देनी पड़ेगी।

     आज से महंगा हुआ LPG

    आज से महंगा हुआ LPG

    आज से आपकी रसोई का बजट बिगड़ने जा रहा है। रसोई गैस की कीमतों में आज से इजाफा हो गया है। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर और हवाई ईंधान एटीएफ के दामों में बदलाव किया है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई 2020 से बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर दिल्ली में आज से 1 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। जबकि कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3.50 रुपएर चेन्नई में 4 रुपए महंगा हो गया।

     Mutual फंड में निवेश महंगा

    Mutual फंड में निवेश महंगा

    आज से म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम में बदलाव हुआ है। आज से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अगर आप आज से STP में निवेश करते हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। आज से म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश का 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होगा।

     ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन

    ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन


    आज से कंपनी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अगर आप आज से कोई रजिस्ट्रेशन खोलना चाहते हैं तो घर बैठे ही सिर्फ आधार से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

     PNB ने घटाई ब्याज दर

    PNB ने घटाई ब्याज दर

    पंजाब नेशनल बैंक ने आज से सेविंग पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने 1 जुलाई से सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज दर में कटौती कर दी है। बैंक ने आज से ने रेपो रेट से लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.04 फीसदी की कटौती की है तो वहीं सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 3.25% कर दिया है। आज से PNB ने सेविंग अकाउंट में 50 लाख तक के बैलेंस पर 3 फीसदी ब्याज मिलेगा, जबकि सालाना और 50 लाख से ज्यादा के सेविंग पर 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।

     निवेश के लिए मिला वक्त

    निवेश के लिए मिला वक्त

    सरकार ने लोगों को राहत देते हुए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा को बढ़ा दी है। अगर आपने पीपीएफ , सुकन्या योजना जैसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग की इस स्कीम में अब आप 31 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सरकार ने टैक्स बचाने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना , पीपीएफ, जीवन बीमा में जैसे निवेशों में निवेश की डेडलाइन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

     मोबाइल से भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

    मोबाइल से भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

    1 जुलाई से आप अपने मोबाइईल फोन के जरिए निल रिटर्न (NIL GST Return) का भेज सकेंगे। सरकार ने ये सुविधा निल जीएसटी रिटर्न भरने वाले करदाताओं को दी है, जो अब SMS के माध्यम से बिक्री का मासिक व तिमाही विवरण GSTR-1 को आसानी से सभेज सकेंगे।

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