काम की बात: 31 मई तक बैंक खाते में जरूर रखें 342 रुपए, वरना होगा 4 लाख का नुकसान
काम की बात: 31 मई तक बैंक खाते में जरूर रखें 342 रुपए, वरना होगा 4 लाख का नुकसान
नई दिल्ली, 20 मई। अगर आपने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBVI), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लिया है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। इन दोनों योजनाओं के रिन्यू की आखिरी तारीख 31 मई है। ऐसे में आपको अपने बैंक खाते में 342 रुपए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको 4 लाख का नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के एनुअल रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 31 मई है। ऐसे में अगर आप इन दोनों स्कीम को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आप इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
खाते में रखें 342 रुपए
अगर आप अपने खाते में कम बैलेस रखते हैं तो बिना देर किए काते में पैसे डलवा लें। दरअसल इन दोनों योजनाओं को सालाना आधार पर रिन्यू कराने की अंतिम तिथि 31 मई है। ऐसे में अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं हो तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी में पर्यापत् बैलेंस के अभाव में इन दोनों योजनाओं का रिन्यूअल नहीं होगा और आप इन योजनाओं से जुड़े लाभ को नहीं पा सकेंगे।
क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
केंद्र सरकार लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए लाइफ कवरेज उपलब्ध करवाती है। इस योजना में किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए कवरेज दिया जाता है। देश के 18 से 50 साल की उम्र के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। बीमाधारक को जीवन का जोखिम 55 साल की उम्र तक मिलता है। इस योजना के लिए आपको 330 रुपये प्रति वर्ष के सालाना भुगतान करना पड़ता है। जिसके तहत बीमाधारक को 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। प्रीमियम की रकम खाते से ऑटो डेबिट हो जाती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
सरकार की इस योजना के तहत लोगों को किसी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के कारण कवरेज मिलता है। 18 साल से 70 साल के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बीमाधारक की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 2 लाख वहीं विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की रकम मिलती है। इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए है। अगर आप भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
काम
की
खबर:
चेक
में
करते
हैं
पेमेंट
तो
जरूर
जानें
सुप्रीम
कोर्ट
का
आदेश