काम की खबर: चेक में करते हैं पेमेंट तो जरूर जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
काम की खबर: चेक में करते हैं पेमेंट तो जरूर जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। 19 मई। अगर आप भी चेक में पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। चेक बाउंस होने पर नियम को और सख्त कर दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए अलग कोर्ट बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों से त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया है।
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