लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव,अगले 6 महीने तक बैंकों में नहीं होगी हड़ताल

लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव,अगले 6 महीने तक बैंकों ने नहीं होगी हड़ताल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देशभर नें लागू लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन के कारण बैंकिंग सेक्टर पर पड़े असर को देखते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद अगले 6 महीने के लिए बैंकों पर जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित सभी एक्ट लागू होंगे।

 Modi Govt Big Decision: Banking declared as public utility service for 6 months. Know How is effect on bank employees
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तहत अब बैंकों में 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी। बैंक का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह नया नियम 21 अप्रैल से सभी बैंकों पर लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के जरिए बैंकों को अगले 6 महीने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई है।

इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समेत , एसबीआई के चेयरमैन, राष्ट्रीयकृत बैकों के एमडी और सीईओ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को जानकारी दी गई है। इस नए कानून को देश भर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ निजी बैंकों पर भी लागू किया गया हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, HSBC, स्टैंचार्ज और सिटी बैंक पर ये नियम लागू होगा। वहीं कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक को इससे बाहर रखा गया है।

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