काम की खबर: 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhaar से नहीं किया लिंक तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना
काम की खबर: 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhaar से नहीं किया लिंक तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना
नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, उनकी जेब और अधिक कटने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से नहीं लिक करने पर आपको अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन कार्ड को आधार से करें लिंक
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को लेकर कई बार डेडलाइन दी गई है। आधार-पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम डेडलाइन को लेकर 29 मार्च 2022 को जारी नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद CBDT ने कहा था कि 31 मार्च 2022 के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। वहीं 30 जून के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर और अधिक जुर्माना लगेगा। यानी 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक करने पर जुर्माने की रकम बढ़ जाएगी।

1 जुलाई से जुर्माना बढ़ेगा
1 जुलाई या उसके बाद से पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना लेना होगा। ऐसे में भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए आप बिना देर किए फौरन अपने पैन कार्ड आधार से लिंक करें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपको www.incometax.gov.in पर जाकर आधार ऑप्शन को क्लिक करना है।
- नया विंडो खुलने के बाद पैन, आधार के साथ नाम और मोबाइल नंबर समेत सभी जानकारी देनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद Continue विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आए OTP को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।
- पेनाल्टी का भुगतान करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।












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