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कारोबारियों के लिए अच्‍छी खबर, सरकार ने GSTR-3B दाखिल करने की अंतिम तारीख 24 अगस्त तक बढ़ाई

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नई दिल्ली। जीएसटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानाकारी देते हुए कहा कि जीएसटीआर 3 बी को दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 24 अगस्त कर दिया गया है। यह तारीख देशभर के सभी राज्यों के लिए बढ़ाई गई है। यही नहीं केरल में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से यहां जीएसटी को दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया गया है।

piyush goel


आपको बता दें कि इससे पहले जीएसटीआर 3 बी को भरने की 20 अगस्त अंतिम तारीख थी, ,लेकिन वित्त मंत्री के ऐलान के बाद इस तारीख को बढ़ाकर 24 अगस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटीआर 3 बी के अंतर्गत तमाम कारोबारी और व्यापारी अपनी हर तरह की खरीद और बिक्री की जानकारी देते हैं। यही नहीं इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी और अंतर्राज्यीय कारोबार और गैर पंजीकृत डीलर के साथ किए गए व्यापार की भी इसमे जानकारी देनी होती है। ।

तमाम कारोबारी और व्यापारी अपना जीएसटीआर 3 बी इस लिंक पर https://www.gst.gov.in/download/returns भर सकते हैं। यहां व्यापारियों को फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसे अगर वह जाहें तो डाउनलोड करके भी भर सकते हैं। यह एक तरह की जिप फाइल होती है, जिसमे एक्सेल सीट में कारोबारियों को तमाम जानकारी देनी होती है। यही नहीं इसके अलावा टैक्सपेयर्स इस लिंक पर https://www.gst.gov.in/ लॉग इन कर सकते हैं और अपना रिटर्न भर सकते हैं।

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English summary
Last date of filing GSTR 3B has been extended to 24th August says Piyush Goel.
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