Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन कब? जानिए लेट ITR फाइल करने पर होंगे क्या नुकसान

ITR Last Day: वित्तीय वर्ष 2024 और मूल्यांकन वर्ष 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स सीजन पहले ही शुरू हो चुका है। व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं (टैक्स पेयर्स) को सरकार को उनके द्वारा अर्जित आय और इस आय पर भुगतान किए गए कर की जानकारी देने के लिए हर वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है।

जबकि करदाताओं को जुर्माने से बचने और कुछ आयकर लाभों को खोने से बचने के लिए एक समय सीमा के अंदर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि या नियत तारीख करदाता की श्रेणी के आधार पर अलग होती है।

Last date for filing income tax return

समझने के लिए, वेतनभोगी व्यक्ति और अन्य करदाता जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा। जबकि, जिन करदाताओं के खातों की पुस्तकों का ऑडिट करना आवश्यक है (लेकिन स्थानांतरण मूल्य लागू नहीं है) उन्हें 31 अक्टूबर तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर जुर्माना देना होता है। देर से आईटीआर दाखिल करने पर विलंब शुल्क या जुर्माना देने के साथ ही करदाताओं को अन्य टैक्स लाभ भी नहीं मिलेंगे।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि या समय सीमा मूल आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख है। हालांकि आईटीआर नियत तारीख/अंतिम तारीख के बाद दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें करदाता को जुर्माना और कुछ अन्य नुकसान झेलने होंगे। नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया आईटीआर या तो लेट हो सकता है या जैसा भी मामला हो, अपडेट आईटीआर हो सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां आईटीआर नियत तारीख के भीतर दाखिल किया जाता है, लेकिन आईटीआर में कोई त्रुटि या चूक होती है, करदाता संशोधित आईटीआर दाखिल करने पर विचार कर सकता है।

वर्तमान में जो व्यक्ति वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR दाखिल कर रहा है उसके लिए नियत तारीख 31 जुलाई, 2024/31 अक्टूबर, 2024/30 नवंबर, 2024 (करदाता की श्रेणी के आधार पर) हो सकती है। एक बार यह तिथि चूक जाने पर, कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकता है।

जो लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में गलतियां सुधारना चाहते हैं वे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यदि करदाता मूल, विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं, तो निर्दिष्ट मामलों में वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए अद्यतन रिटर्न (अपडेट रिटर्न) 1 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2027 के बीच दाखिल किया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा चूकने पर विलंब शुल्क

यदि कोई व्यक्ति आईटीआर देर से यानी लास्ट डेट के बाद दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में, विलंबित आईटीआर दाखिल करते समय करदाताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जिन करदाताओं की कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आईटीआर दाखिल करते समय कोई अतिरिक्त कर नहीं चुकाने पर भी जुर्माना लगाया जाता है।

धारा 234ए के तहत दंडात्मक ब्याज भी लगाया जा सकता है। यह तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति 31 जुलाई के बाद अपने स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करता है। धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज जुर्माना भी लागू हो सकता है, बशर्ते अग्रिम कर भुगतान या तो स्थगित कर दिया गया हो या भुगतान में देरी हो। धारा 234ए/बी/सी के तहत दंडात्मक ब्याज 1% प्रति माह है।

पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुन सकते

समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने वाला कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकता है। व्यक्तियों को कर व्यवस्था चुनने का विकल्प तभी मिलता है जब वे समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करते हैं।

FY2023-24 से, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। यदि करदाता समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करता है, तो वह कोई भी कर व्यवस्था चुन सकता है, जहां कर देनदारी कम हो। हालांकि, विलंबित आईटीआर के लिए आयकर देनदारी की गणना नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कटौती का दावा करने का विकल्प खो देता है।

जुर्माना भरने के अलावा, देर से फाइल करने वाला पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध पूंजीगत हानि की भरपाई का लाभ भी खत्म हो जाती है। आयकर कानून व्यक्तियों को निर्दिष्ट शर्तों के तहत पूंजीगत लाभ (छोटी और लंबी अवधि, जैसा भी मामला हो) के खिलाफ अपने पूंजीगत नुकसान (लघु और दीर्घकालिक) को समायोजित करने की अनुमति देते हैं। इससे कर योग्य पूंजीगत लाभ की राशि कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप देय कर कम हो जाता है।

वित्तीय वर्ष बनाम मूल्यांकन वर्ष

कई लोग वित्तीय वर्ष (FY) और आकलन वर्ष (AY) के बीच अंतर को लेकर भ्रमित हैं। आयकर कानूनों के तहत, एक वित्तीय वर्ष वह अवधि है जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय एकत्र की जाती है और उस अवधि के लिए कर देनदारी की गणना के लिए उपयोग की जाती है। मूल्यांकन वर्ष, जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है, वह वर्ष है जब संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल किया जाता है।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच) में अर्जित आय का आकलन निर्धारण वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025) में किया जाएगा। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+