इरडा ने घटाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर, जानिए अब कितना देना होगा प्रीमियम?

आपको बता दें कि तीन सप्ताह पहले ही इन दरों में बढ़ोत्तरी की थी, जिसे अब इरडा ने संशोधित कर दिया है। यह नई दरें दोपहिया वाहन, कार और ट्रक पर लागू होंगी।

मुंबई। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रीमियम दरें कम होंगी। आपको बता दें कि तीन सप्ताह पहले ही इन दरों में बढ़ोत्तरी की थी, जिसे अब इरडा ने संशोधित कर दिया है। यह नई दरें दोपहिया वाहन, कार और ट्रक पर लागू होंगी। ये भी पढ़ें- SBI का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अब देना होगा ये चार्ज!

कारों के लिए क्या हैं नई दरें?

कारों के लिए क्या हैं नई दरें?

1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए प्रीमियम 2,863 रुपए हो गया है। 28 मार्च को घोषणा की थी कि 3,132 रुपए प्रीमियम होगा। वहीं दूसरी ओर, 1500 सीसी से अधिक की क्षमता वाली कारों के लिए प्रीमियम 8,630 रुपए से घटाकर 7,890 रुपए कर दिया गया है। ये भी पढ़ें- जियो की मुफ्त सेवाओं से देश के सभी लोगों को होगा ये नुकसान!

बाइक के लिए क्या हैं नई दरें?

बाइक के लिए क्या हैं नई दरें?

150 सीसी या उससे अधिक की क्षमता के दोपहिया वाहनों के लिए भी प्रीमियम को घटा दिया गया है। आपको बता दें कि दोपहिया वाहनों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 40 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा ट्रक की ज्यादातर श्रेणियों में भी प्रीमियम दरें कम की गई हैं। ये भी पढ़ें- अगर आपके पास भी है ये जियो सिम, तो हो सकता है ब्लॉक

क्यों किया ऐसा?

क्यों किया ऐसा?

जब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरें बढ़ाई गई थीं, तभी से लेकर इस पर काफी बवाल मचा हुआ था। इसके बाद इसमें कटौती की गई है। पहले जो बढ़ोत्तरी 40 फीसदी तक होनी थी, अब उसमें सिर्फ 16 से 28 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होगी। आपको बता दें कि यह नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। ये भी पढ़ें- नहीं लेना चाहते तो न लें जियो का सिम, ये 6 ऑफर भी हैं शानदार

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?

कानून के अनुसार यह जरूरी है कि हर वाहन का मालिक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस ले। अगर आपकी गाड़ी से किसी की मौत, शारीरिक चोट या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो थर्ड पार्टी इन सबका भुगतान करती है। अभी तक यह नियम है कि किसी की मृत्यु होने या चोट लगने की स्थिति में कवर लिमिट नहीं बताई गई है। कोर्ट के द्वारा रकम पर फैसला होता है और फिर पूरा मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। ये भी पढ़ें- हवाई जवाज में अपने इन खास अधिकारों के बारे में नहीं जानते होंगे आप

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