Income Tax Return: अगर नहीं है Form-16 तो भी भर सकते है आयकर रिटर्न, जानिए कैसे
अगर आप किसी कंपनी या फिर सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तो आपके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर की ओर से मुहैया कराया जाता है।
लेकिन जिन कर्मचारियों की सैलरी कर के दायरे में नहीं आती है उन्हें कंपनी फॉर्म 16 नहीं मुहैया कराती है। इसके अलावा भी कई ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, ऐसे में आयकर रिटर्न कैसे फाइल करें इसका हम आपके लिए समाधान लेकर आए हैं।

फॉर्म 16 में टीडीएस और टीसीएस के साथ अन्य लेनदेन की जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नियम के अनुसार नौकरी देने वाली कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह कर्मचारियों को 15 जून से पहले फॉर्म 16 मुहैया कराए।
फॉर्म 16 दो हिस्सों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मासिक टैक्स की जानकारी होती है जिसे नौकरी देने वाली कंपनी कर्मचारी की सैलरी से काटती है। जबकि पार्ट बी में कंपनी कर्मचारी को कितनी सैलरी देती है,साथ ही आय के अन्य श्रोत, टैक्स आदि की जानकारी होती है।
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉर्म 26एएस और सैलरी स्लिप के जरिए आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप फॉर्म 26एएस को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नेटबैंकिंग का इस्तेमाल करके भी इसे बैंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
सैलरी स्लिप में आपकी सैलरी से काटी जाने वाली राशि की जानकारी दर्ज होती है। अगर ग्रॉस इन्कम, कुल कटौती, कुल टीडीएस फॉर्म 26एएस में एक हैं तो आप आसानी से आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और आपको फॉर्म 16 की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि आईटीआर भरते समय आधार कार्ड, पैना कार्ड सहित कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत होती है।












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