ITR deadline: ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ गई है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई सही डेट
ITR filing last date, आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन को लेकर वायरल हो रही जानकारी को चेतावनी जारी की है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को फेक न्यूज को लेकर सचेत रहने को कहा है।
दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही न्यूज क्लिपिंग में दावा किया गया है कि ई-फाइलिंग की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक समय सीमा 31 जुलाई, 2024 ही रहेगी।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि, हमारी जानकारी में आया है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तिथि बढ़ाने के संबंध में गुजराती न्यूज पेपर संदेश समाचार की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। यह फर्जी खबर है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर दी गई जानकारी को पढ़ें।
आयकर रिफंड घोटाले
आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर रिफंड से जुड़े एक नए घोटाले के बारे में भी आगाह किया है। घोटालेबाज टैक्स रिफंड की आड़ में लोगों के बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए एसएमएस और ईमेल भेज रहे हैं। इस धोखाधड़ी के चलते उन लोगों के बीच काफी भय पैदा हो गया है। जो अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधान रहें। टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से जरूर करें।
विभाग की वेबसाइट ने बताया कि 22 जुलाई, 2024 तक 4 करोड़ से ज़्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8% से ज़्यादा की वृद्धि दर्शाता है। अकेले 16 जुलाई को आईटीआर भरने की संख्या 15 लाख को पार कर गई, और 31 जुलाई की समयसीमा के नज़दीक आने पर संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
आईटीआर फाइलिंग में रिकॉर्ड उपलब्धियां
इस साल आईटीआर फाइलिंग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। 23 जून को AY 2024-25 के लिए 1 करोड़ आईटीआर दाखिल करने का मील का पत्थर हासिल किया गया, उसके बाद 7 जुलाई और 16 जुलाई को क्रमशः 2 करोड़ और 3 करोड़ का मील का पत्थर हासिल किया गया। ये उपलब्धियां पिछले साल की तुलना में पहले हासिल की गईं, जिसमें 4 करोड़ फाइलिंग का नवीनतम मील का पत्थर 24 जुलाई को हासिल किया गया।
तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे करदाता आयकर विभाग के टोल-फ्री हेल्पडेस्क नंबरों (1800 103 0025 या 1800 419 0025) पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। जैसे-जैसे 31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आ रही है, विभाग ने करदाताओं को फर्जी खबरों और घोटालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करने की सलाह दी है।












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