बैंक में जमा 1 लाख से ज्यादा रकम की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं, बैंक कर सकता है इस्तेमाल, जानें क्या है RBI का नियम
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नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11500 करोड़ के घोटाले के बैंकिंग सेक्टर की खामियों और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फर्जीवाड़े से बैंक को हुए नुकसान की भरपाई करना इत ना आसान नहीं है। इतनी बड़ी रकम की भरपाई करने में अगर सरकार मदद नहीं करती है तो पीएनबी के खाताधारकों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी हां बैंक इस मुश्किल हालात से उबरने के लिए अपने खाताधारकों की जमाराशि का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि पीएनबी एक सरकारी बैंक है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी स्थिति आने की संभावना कम है, लेकिन आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा की रकम है तो बैंक उसे अपनी वित्तीय हालत सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानें क्या है आरबीआई का ये नियम और क्यों PNB के खाताधारकों के लिए ये खबर है अहम?
बैंक में जमा 1 लाख तक की सुरक्षा गारंटी
अगर आपने खाते में एक लाख से ज्यादा की रकम जमा है, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉर्जिट आदि हो, बैंक आपके जमा रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी लेता है। यानी आपके खाते में कितनी भी रकम क्यों न जमा हो, लेकिन बैंक उन रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी लेता है। अगर बैंक किसी वित्तीय संकट से जूझता है तो बैंक आपके उन जमा धनराशि का इस्तेमाल करने के लिए मुक्त है।
क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के DICGC नियम के मुताबिक बैंक में अपनी कमाई जमा करने वाले हर जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर सुरक्षा की गारंटी मिलती है। RBI के DICGC नियम के मुताबिक बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले इंश्योरेंट कवर के लिए कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन हर सरकारी और निजी बैंक को करना होता है। इस डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के मुताबिक बैंकों में आपके जमा धनराशि में से सिर्फ 1 लाख रुपए के रकम पर आपको इन्श्योरेंस कवर मिलता है। ये बीमा हर तरह के बैंक खाते पर लागू होता है।
बैंक कर सकते हैं आपकी जमा धनराशि का इस्तेमाल
आरबीआई की वेबसाइट पर दिए गए इस नियम के मुताबिक अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा है तो बैंक की ओर से आपको सिर्फ 1 लाख रुपए के जमा पर इंश्योरेंस मिलता है। यानी अगर बैंक दिवालिया हो गया तो किसी भी कीमत पर उसे अपने खाताधारक को 1 लाख रुपए तो लौटाना ही होगा, बाकी के 4 लाख रुपए बैंक लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप भी उस रकम के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
सभी बैंकों को मानना होगा ये नियम
आरबीआई के डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नियम को देशभर के हर सरकारी और निजी बैंक को मानना ही होगा। इतना ही नहीं इनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। पीएनबी घोटाले के बाद इस बैंक के खाताधारकों के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। हालांकि इस बैंक पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो ऐसी किसी स्थिति को नहीं आने देंगे।