इन बातों का ध्यान में रखकर LTA से बचाएं अपना टैक्स

नई दिल्ली। कई कंपनियां और सरकार अपने कर्मचारियों को परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए एलटीए की सुविधा देती है। एलटीए की मदद से कर्मचारी न केवल अपने परिवार के साथ घूमने कता मजा ले सकता है बल्कि टैक्स से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एलटीए से अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको आज इसी के बारे में आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं। जिसका ध्यान रखकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं।

 LTA से बचाएं अपना टैक्स

LTA से बचाएं अपना टैक्स


हर कर्मचारी एलटीए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हर कंपनी ये ऑफर नहीं करती है। जिन्हें ये सुविधा मिलती है वो इसे क्लेम कर या तो रीइंबर्समेंट ले सकते हैं या फिर टैक्स बचा सकते हैं। हर कंपनी का नियम अलग-अलग होता है। इसके लिए आपको अपने एंप्लॉयर के पास यात्रा के सबूत देने पड़ते है। यात्रा के दौरान खर्च का बिल जमा करना पड़ता है, तभी आप इसका फायदा उठा सकते है। आप एलटीए से सीधे इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते है।

 टैक्स में छूट का फायदा

टैक्स में छूट का फायदा

एलटीए में आपको ट्रेन, बस औय फ्लाइट से सफर करने का मौका मिलता है, लेकिन आपकी सैलरी के मुताबिक बजट फिक्स होता है। जहां फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास तो वहीं ट्रेन में फर्स्ट एसी तक का किराया एलटीए के जरिए रीइंबर्स हो जाता है। एलटीए पे के कुछ मामलों में निर्धारित रकम तक टैक्स छूट मिलती है।। कंप नी आपके एलटीए की रकम को रीइंबर्स कर देती है, लेकिन अगर ये रकम टैक्स में छूट के दायर से ज्यादा है तो आपको बाकी पर टैक्स देना पड़ता है। इस पर सैलरी जैसा ही टैक्स देना पड़ता है।

 एलटीए क्लेम के नियम

एलटीए क्लेम के नियम


एलटीए क्लेम के लिए नियम बनाए गए है। जिन्हें फॉलो कर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एलटीए पर ट्रैवल के दौरान आप अपने मंजिल के सबसे नजदीक का रास्ते पर ही क्लेम कर सकते है। फिर चाहे आप घूमते-फिरते किसी भी रास्ते से जाए। एलटीए क्लेम के मुताबिक जहां रेल या हवाई सफर की सुविधा नहीं है वहां आप बस के फर्स्ट क्लास टिकट का क्लेम कर सकते है। आप इसी किरा पर टैक्स बेनेफिट पा सकते है।

 आपके साथ कौन-कौन कर सकता है सफर

आपके साथ कौन-कौन कर सकता है सफर


एलडीए में आपके साथ आपकी पत्नी, दो बच्चे, माता-पिता और भाई-बहन यात्रा कर सकते हैं और आप इन्हीं की यात्रा पर एलटीए क्लेम कर सकते हैं। हर चार साल पर आप ज्यादा-से-ज्यादा दो ट्रिप्स पर ही एलटीए क्लेम कर सकते है। सबसे खास बात की आप एलटीए सिर्फ देशभर में ट्रैवल करने पर क्लेम कर सकते है। विदेश यात्रा पर क्लेम नहीं किया जा सकता है।

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