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PAN card-Aadhaar linking: पैन से लिंक नहीं किया आधार तो होगा भारी नुकसान, जानिए क्यों है जरूरी?

सेबी ने भी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है। सेबी ने सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लें।

PAN card-Aadhaar linking

PAN Card-Aadhaar linking: सरकारी योजनाओं में आवेदन की बात हो, या फिर कोई लेन-देन करना हो, बिना पैन कार्ड के ये संभवन नहीं है। ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो तत्काल करा लें, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक नहीं करने पर यह निष्क्रिय हो जाएगा, जोकि आपके लिए एक नई मुसीबत का कारण बन सकता है। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं को लास्ट डेट तक पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। ऐसा न करने वालों का पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन को आधार से लिंक किए बिना मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे निवेशक
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी बुधवार को निवेशकों को प्रतिभूति बाजार (Securities Market) में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है। सेबी ने सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें। सेबी ने कहा कि, अगर निवेशक ऐसा करने में असफल रहते हैं तो एक अप्रैल, 2023 से वह मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे।

लेनदेन पर लग सकता है प्रतिबंध
सीबीडीटी द्वारा मार्च 2022 में जारी एक परिपत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, वह अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके। यह 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक है, जिसके विफल होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं सेबी ने कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।

पैन से लिंक नहीं किया आधार तो होगा भारी नुकसान
व्यक्ति, निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा निष्क्रिय पैन के जरिए लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती। यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उच्च दर पर कर (Tax) की कटौती होगी। इन परिणामों के अलावा, व्यक्ति को अन्य वित्तीय लेनदेन जिसमें बैंकिंग भी शामिल है, आदि को लेकर कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इन सभी लेनदेन के लिए पैन एक महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंड है। कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर पैन और आधार को लिंक कर सकता है।

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    पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
    स्टेप-1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
    स्टेप-2: अब होमपेज पर आपको बाएं तरफ Quick Links दिखेगा, इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
    स्टेप-3: इसके बाद आपको ऊपर लाल रंग में Click here लिखा नजर आएगा।
    स्टेप-4: Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा दर्ज करें।
    स्टेप-5: अब Link Aadhar पर क्लिक करना होगा।
    स्टेप-6: इसके साथ ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

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