Gold Keeping Rule: जानिए घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं, क्या है नियम
Gold Keeping Rule: घर में गोल्ड रखने की एक तय सीमा है, अगर इससे अधिक गोल्ड आपके घर में है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। जानिए घर में गोल्ड रखने का क्या है नियम

Gold Keeping Rule: भारत में सोना खरीदना लगभग हर किसी का शौक होता, फिर कोई त्योहार हो, शादी हो, तोहफा देना हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर ज्वेलरी के लिए खरीदने की बात हो, हर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है। गोल्ड को लेकर एक बेहतर निवेश के तौर पर भी मानते हैं, ऐसे में लोग अधिक से अधिक गोल्ड खरीदना चाहते हैं और इसे मुश्किल समय एक विकल्प के तौर पर भी रखना चाहते हैं। लेकिन अधिकतम कोई व्यक्ति कितना गोल्ड खरीद सकता है, घर में कितना गोल्ड रख सकता है, इसको लेकर कुछ खास नियम हैं, जिसे जानना बेहद जरूरी है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको गोल्ड खरीदने और इसे रखने को लेकर जुड़े नियमों से रूबरू कराएगे।
भारत लंबे समय से गोल्ड का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश रहा है। वर्ष 2022 की बात करें तो भारत ने 31.25 टन गोल्ड खरीदा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सर्वाधिक गोल्ड आयात करने वाले शीर्ष देशो में भारत शामिल है।
महिलाओं के लिए नियम
अगर कोई महिला शादीशुदा है तो वह घर में अधिकतम 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिलाओं के लिए अधिकतम गोल्ड रखने की सीमा 250 ग्राम है।
पुरुषों के लिए नियम
पुरुषों की बात करें तो कोई भी पुरुष घर में अधिकतम 100 ग्राम गोल्ड या ज्वेलरी रख सकता है। ध्यान देने वाली यह है कि घर में अगर दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं तो व्यक्तिगत तौर पर वह तय सीमा तक गोल्ड रख सकते हैं।
अगर आपके पास तय मात्रा में गोल्ड घर में है तो इसे जब्त नहीं किया जा सकता है। सरकार के नियम के मुताबिक छापेमारी के दौरान गोल्ड या ज्वेलरी को जब्त नहीं किया जा सकता है, अगर यह तय मात्रा में है।
सीबीडीटी का नियम
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नियम के अनुसार अगर गोल्ड या ज्वेलरी खरीद में स्रोत को घोषित किया गया है, सैलरी, सेविंग, कृषि से आय से या फिर कानूनी तौर पर स्वीकृत आय से खरीदा गया है तो इसपर कोई कर नहीं लगेगा। नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने घोषित आय से गोल्ड खरीदा है तो इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है।
बेचने पर देना होगा टैक्स देना
अगर गोल्ड को खरीदने के तीन साल के भीतर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको इसपर टैक्स देना होगा। इसपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन तीन साल के बाद आप गोल्ड को बेचते हैं तो इसपर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स देना होगा।












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