31 अगस्त है आखिरी तारीख, 7 स्टेप में ऐसे लिंक करें आधार-पैन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निजता के अधिकार पर फैसला आने के बाद अब यूआईडीएआई ने यह साफ कर दिया है कि करदाताओं को 31 अगस्त तक अपने आधार और पैन को लिंक करना ही होगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने शुक्रवार को कहा कि आयकर की धारा के तहत पैन और आधार को लिंक करने का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे यह साफ है कि जैसे पहले आयकर विभाग ने इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की, वह वही रहेगी। आइए जानते हैं 31 अगस्त से पहले अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
1- सबसे पहले अगर आप पहले से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं तो खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए आपको http://incometax indiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
2- खुद को रजिस्टर करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालनी होगी।
ऐसे करें आधार-पैन को लिंक
3- लॉगिन करने के बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जहां आपको पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अगर यह पॉप-अप विंडो नहीं खुलती है तो प्रोफाइल सेटिंग (profile settings) पर क्लिक करें और फिर लिंक आधार (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।
4- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आप यह जानकारी दे चुके हैं।
5- स्क्रीन पर दिख रही सभी जानकारियों को अपने आधार की जानकारी से मिलाएं और फिर वेरिफाई करें।
ये है आखिरी स्टेप
6- अगर सभी जानकारियां सही हों तो अपना आधार नंबर डालकर लिंक आधार (Link Aadhaar) बटन पर क्लिक करें। अगर जानकारियां आपस में नहीं मिलती हैं तो यूजर को यह सलाह दी जाती है कि वह अपनी जानकारियों को आधार या फिर पैन में बदलवाकर दोनों में एक जैसी जानकारी करवा ले।
7- लिंक आधार (Link Aadhaar) बटन पर क्लिक करते ही एक पॉप-अप विंडो खुलेगी और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से साथ सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।