Good News: खाते में न्‍यूनतम बैलेंस न रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना,सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। बैंकों में मिनिमम बैलेंस को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने मिनिमम बैलेंस पर लगने वाले पेनेल्टी को लेकर बड़ी राहत देते हुए 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाने की बात कही है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी जाने वाली पूंजी को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को दी जाने रकम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। वहीं वित्‍तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई को 8800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा पंजाब नेशनल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को सरकार की ओर से राशी दी जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अब 250 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन की अलग से मॉनिटरिंग करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बैंकों को रीकैपिटलाइजेशन के तौर पर कितना पैसा मिलेगा इसके मापदंड बैंकों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

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