50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के तोहफों पर लगेगा जीएसटी: वित्त मंत्रालय

एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अहम ऐलान करते हुए गिफ्ट यानी तोहफों पर जीएसटी को लेकर रुख साफ किया है।

नई दिल्ली। एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अहम ऐलान करते हुए गिफ्ट यानी तोहफों पर जीएसटी को लेकर रुख साफ किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के तोहफों पर जीएसटी लगेगा।

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वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी नियोक्‍ता की ओर से अपने कर्मचारी को साल भर में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के गिफ्ट्स जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनी अगर अपने कर्मचारी को बिना बताए पैसा या सामान देती है तो इसे गिफ्ट माना जाएगा। कर्मचारी नौकरी के दौरान कंपनी को जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को क्‍लब, स्वास्थ्य या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप दी है तो कंपनी को इस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से कंपनी ने अगर अपने कर्मचारी को फ्री हाउसिंग की सुविधा दी है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि इसमें जरूरी है कि ये सुविधा सीटीसी में शामिल हो। आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से यानी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले कुल 17 टैक्स खत्म हो गए हैं और उन सबकी जगह अब जीएसटी ने ले ली है। वहीं दूसरी ओर, 23 अलग-अलग तरह से सेस भी जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए हैं।

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