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क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च करने पर अधिक TCS का फैसला तीन महीनों के लिए टला: वित्त मंत्रालय

Finance Ministry ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई टीसीएस दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च करने पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नहीं लगेगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, भले ही विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कितने भी पैसे खर्च किए जाएं, सरकार स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नहीं वसूलेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सरकार संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय दे रही है।

ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च करने पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नहीं लगेगा।

इससे पहले खबरें आई थीं कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से तय सीमा से अधिक खर्च करने पर अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इस पर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा, सरकार ने टूर पैकेज सहित विदेशी प्रेषण के दौरान उच्च टीसीएस दर का कार्यान्वयन 1 अक्टूबर तक टाल दिया है।

इस फैसले का मतलब अगले 3 महीने के लिए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अधिक शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अभी के फैसले के अनुसार, बढ़ी हुई टीसीएस दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत सभी उद्देश्यों के लिए प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। खर्च की सीमा प्रति वर्ष है।

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