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आज से करीब 200 चीजें हुईं सस्ती, अब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए दीजिए सिर्फ 5 फीसदी GST

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। अगर आप भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो अब आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। आज यानी 15 नवंबर से होटलो में खाना खाने पर आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। साथ ही आज से करीब 200 चीजों पर जीएसटी दर कम हो जाएगी। पिछले ही हफ्ते होटलो में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती की गई थी, जिसे 15 नवंबर से लागू कर दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जीएसटी एसी और नॉन-एसी दोनों तरह के होटलों पर लगेगा। यानी भले ही आप एसी होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या फिर नॉन एसी होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, दोनों ही जगह आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होगा।

जीएसटी काउंसिल ने किया ये फैसला

जीएसटी काउंसिल ने किया ये फैसला

पिछले ही सप्ताह जीएसटी काउंसिल ने करीब 200 उत्पादों (177 उत्पाद) की जीएसटी दरों को घटाया था। काउंसिल ने जहां एक ओर बहुत से उत्पादों को 28 फीसदी के स्लैब से निकाल कर 12 और 18 फीसदी के स्लैब में रखा था वहीं कुछ को 12 के स्लैब से निकाल कर 5 फीसदी के स्लैब में रख दिया था। सबसे बड़ा बदलाव एसी और नॉन-एसी होटलों में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी रेट को लेकर ही किया गया है।

पहले थी ये व्यवस्था

पहले थी ये व्यवस्था

इससे पहले नॉन एसी होटल में खाना खाने के लिए 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होता था, जबकि एसी वाले होटलों में खाना खाने पर आपको 18 फीसदी चुकाना पड़ता था। अब नए बदलाव के तहत आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही चुकाना होगा। अब 5 फीसदी जीएसटी लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का फायदा नहीं मिलेगा।

इन होटलों में लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

इन होटलों में लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

भले ही होटलों में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव किया गया है, बावजूद इसके आपको कुछ होटलों में 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। जिस होटल में एक रात के लिए कमरे का किराया 7500 रुपए से अधिक है, वहां 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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English summary
dining out become cheaper from today as gst rates cut
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