डेबिट कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर नहीं लगेगा ग्राहकों और पेट्रोल पंप वालों पर टैक्स
बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब डेबिट कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर लगने वाला टैक्स ग्राहकों और पेट्रोल पंप ऑपरेटर से नहीं लेगी।
नई दिल्ली। बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब डेबिट कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर लगने वाला टैक्स ग्राहकों और पेट्रोल पंप ऑपरेटर से नहीं लेगी। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। उन्होंने कहा कि अब इस चार्ज को बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद वहन करेंगी। उन्होंने बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) का बोझ ग्राहकों पर न आए। साथ ही यह निर्णय भी किया गया है कि पेट्रोल पंप संचालकों को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। अब यह बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो इस भार को कैसे वहन करते हैं। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को दी।

उन्होंने कहा कि यह एक वाणिज्यिक निर्णय है और बैंक-ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस निर्णय को जल्द ही सुलझा लेंगी। एमडीआर शुल्क बैंकों की तरफ से उन दुकानदारों पर लगाया जाता है जो कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद यह शुल्क ग्राहकों से लिया जाना था। पर सरकार ने डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए ग्राहकों को 30 दिसंबर तक छूट दी थी। इसके बाद बैंकों ने यह चार्ज पेट्रोल पंप संचालकों से लेने की बात कही थी। पर यह पता चलते ही पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने डिजिटल पेमेंट न लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद आनन-फानन में सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों से बात करके यह निर्णय टलवा दिया था। बैंकों की तरफ से लिए गए निर्णय में कहा गया था कि 16 दिसंबर से एमडीआर शुल्क लगेगा।












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