Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

बदलने जा रहा है चेक पेमेंट का नियम, RBI ने बैंकों को दिया 30 सितंबर तक का वक्त

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देशभर के सभी बैंकों को चक पेमेंट के नए सिस्टम को अपने सभी ब्रांचों में लागू करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सभी सरकारी और निजी बैंकों के मैनेंजमेंट को सर्कुलर जारी कर उन्हें 30 सितंबर 2021 तक इसे लागू करने का निर्देश दिया है। चेक पेमेंट के नए सिस्टम से चेक क्लीयरेंस में तेजी आएगी। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक देशभर में बैंकों की 150000 शाखाओं में ही चेक पेमेंट के नए सिस्टम को लागू किया गया है।

Recommended Video

    RBI ने सभी बैंकों को दिया निर्देश, लागू होगा Cheque Truncation System | वनइंडिया हिंदी

     बदलेगा चेक पेमेंट का नियम

    बदलेगा चेक पेमेंट का नियम

    चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। हालांकि ये नियम 2010 से ही लागू है, लेकिन बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में इसे लागू नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने अब इसे अनिवार्य कर दिया है। चेक पेमेंट को Fast बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी शाखाओं में 30 सितंबर तक इमेंज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करन का निर्देश दिया है।

     चेक पेमेंट का सीटीएस सिस्टम

    चेक पेमेंट का सीटीएस सिस्टम

    आरबीआई ने बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में चेक पेमेंट का सीटीएस सिस्टम लागू करना का निर्देश दिया है। इस नए सिस्टम से चेकों के पेमेंट में तेजी आएगी। अभी भी देश में 18000 से अधिक बैंक शाखाओं में पुराने सिस्टम से ही चेक का क्लियरेंस किया जाता है, जिसमें काफी समय लगता गैय़ चेक की इमेज आधारित क्लियरेंस सिस्टम में चेकों को फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि चेक की इमेज भेजकर जरूरी जानकारी ले ली जाती है। इसमें समय बचता है और पुराने सिस्टम के मुकाबले चेक क्लियर होने में कम समय लगता है।

     30 सितंबर तक लागू करना होगा CTS सिस्टम

    30 सितंबर तक लागू करना होगा CTS सिस्टम

    बैंकों को 30 सितंबर तक सभी ब्रांचों में सीटीएस सिस्टम लागू करना होगा। रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों को सर्कुलर जारी कर सीटीएस को लागू करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा कि सीटीएस सिस्टम से सभी ग्राहकों को समान अनुभव प्रप्त होगा और चेक पेमेंट की प्रक्रिया तेज ह जाएगी। इसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2021 तक य सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके सभी ब्रांचों में सीटीएस प्रणाली लागू हो जाए।

    More From
    Prev
    Next
    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+