बुलंदशहर: मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में आया फैसला, कोर्ट ने सुनाई दोषी को फांसी की सजा
बुलंदशहर, 03 सितंबर: 04 अगस्त, 2020 के एक मामले में पॉस्को कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार (03 सितंबर) को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आठ साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने दोषी पर 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।

एडीजीसी सुनील कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 4 अगस्त 2020 को खुर्जा के गांव सीकरी निवासी युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और अपनी बेटी को घर छोड़ गया था। घर लौटने पर उसकी 8 वर्षीय बेटी लापता मिली। काफी तलाशने के बाद गांव के एक युवक के साथ बच्ची को देखने का पता चला। पुलिस ने आरोपी अशोक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर ईख के खेत से बोरे में बंद बालिका के शव को बरामद किया गया।
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पोस्को एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने की। जज डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अशोक को दोषी पाया। उन्होंने अभियुक्त अशोक को फांसी और 1.40 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, जैसे ही सजा के बाद आरोपी को कोर्ट से बाहर ले जाया जाने लगा तो आरोपी की मां जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तो दूसरी और कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए बच्ची के पिता ने कहा कि आज उनका यकीन न्याय व्यवस्था पर कहीं अधिक बढ़ गया है।












Click it and Unblock the Notifications