छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: चौपाटी निर्माण मामले पर हुई सुनवाई, अदालत ने मांगे याचिककर्ता से गूगल मैप के दस्तावेज
छत्तीसगढ़ सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल MAP के दस्तावेज प्रस्तुत करने दिया निर्देश दिया है। अब इस प्रकरण में सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार को तय की गई है ।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर और साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाई जा रही चौपाटी के संबंध में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ अदालत के समक्ष दलील पेश करके का गया कि याचिकाकर्ता ने जिस अदालत के समक्ष जिस स्थान का ज़िक्र करते हुए चौपाटी निर्माण पर आपत्ति जताई है,वहां निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल MAP के दस्तावेज प्रस्तुत करने दिया निर्देश दिया है। अब इस प्रकरण में सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार को तय की गई है ।
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ज्ञात हो कि चौपाटी निर्माण के विरुद्ध पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है । याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का उल्लेख किया गया है । याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के निकट एजुकेशन हब होने की बात की गई है। याचिका में बताया गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो संभव है,जिससे छात्र छात्राएं परेशान होंगे । इस प्रकरण में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई । पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ शासन,स्मार्ट सिटी लिमिटेड,नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया था ।
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