Khan Sir: FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, HC ने बिहार सरकार को क्यों दिया 4 हफ्ते का अल्टीमेटम?
Khan Sir Patna High Court: देश के सबसे चहेते शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर कोचिंग पर फायरिंग मामले में हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। खान सर की गिरफ्तारी पर जहां कोर्ट ने फिलहाल 'नो-एंट्री' का बोर्ड लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ पटना की ही एक और दिग्गज कोचिंग 'ज्ञान बिंदु' के मालिक रौशन आनंद सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। खान सर अपनी कोचिंग पर हुए हमले और गार्ड की हवाई फायरिंग के बाद दर्ज 'अटेम्प्ट टू मर्डर' (हत्या के प्रयास) के केस को जड़ से मिटाने सीधे पटना हाईकोर्ट की चौखट पर जा पहुंचे हैं।
इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे ने अब सियासी रंग भी ले लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे बवाल पर सीधे सम्राट चौधरी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जवाब मांग लिया है।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब
खान सर द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है:
- सरकार से जवाब तलब: हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सूबे की सम्राट चौधरी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
- खान सर की अदालत से गुहार: खान सर के वकील ने याचिका में कोर्ट से मुख्य रूप से दो मांगें की हैं-पहली, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को पूरी तरह रद्द किया जाए और दूसरी, बंद पड़ी 'खान ग्लोबल कोचिंग' को फिर से खोलने की इजाजत दी जाए।
निचली अदालत से राहत: 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
एफआईआर में गैर-जमानती धाराएं होने के कारण खान सर ने पहले ही निचली अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी लगा रखी है, जहां से उन्हें फिलहाल थोड़ी राहत मिली है:
- मिली अंतरिम सुरक्षा: कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें 20 जून 2026 तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
- केस डायरी और क्राइम हिस्ट्री तलब: कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से घटना की 'केस डायरी' और खान सर के आपराधिक इतिहास (Crime History) की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
खान सर के वकील का दावा
अदालत में खान सर का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वकील की दलीलें इस प्रकार हैं:
- झूठा केस: पुलिस ने इस मामले में 'हत्या का प्रयास' (Attempt to Murder) और 'आर्म्स एक्ट' जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं, जो पूरी तरह बनावटी और मनगढ़ंत हैं।
- कोई घायल नहीं: इस पूरी घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है और न ही कोई जख्मी हुआ है।
- आत्मरक्षा में फायरिंग: जब कोचिंग पर हमला हुआ, तब वहां मौजूद गार्ड ने आत्मरक्षार्थ (Self Defense) अपने लाइसेंसी हथियार से महज हवा में गोली चलाई थी, ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके।
'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के मालिक रौशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज
इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू पटना की एक और चर्चित कोचिंग से जुड़ा हुआ है। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में 'ज्ञान बिंदु कोचिंग' के मालिक रौशन आनंद सर फिलहाल जेल में बंद हैं। मंगलवार को निचली अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका (Bail Plea) को सिरे से खारिज कर दिया। इस झटके के बाद अब रौशन आनंद के वकील जिला जज (District Judge) की अदालत में नई जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में जुटे हैं।















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