खान सर को राहत, पर बॉडीगार्ड्स की रिहाई पर फंसेगा पेंच! बंदूक के लाइसेंस पर कोर्ट सख्त, कब होगी सुनवाई?
Khan Sir Anticipatory Bail: पटना में चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान सर को फिलहाल राहत मिली हुई है। मंगलवार को सिविल कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 3 जुलाई तक टाल दी गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हथियारों की वैधता और उनसे जुड़े दस्तावेज सबसे बड़ा मुद्दा बने रहे।
अभियोजन पक्ष ने फायरिंग को दहशत फैलाने की कोशिश बताया, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि हथियार लाइसेंसी हैं और उनके सभी दस्तावेज पहले ही पुलिस जब्त कर चुकी है। इसी वजह से कोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) और लोक अभियोजक से हथियारों से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी।

कोर्ट ने मांगे हथियारों के दस्तावेज
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि दोनों गार्ड्स के पास मौजूद हथियारों को लेकर गंभीर सवाल हैं। उनका आरोप था कि फायरिंग दहशत फैलाने के इरादे से की गई। दूसरी ओर, खान सर की तरफ से वकील अरविंद मौआर ने कहा कि हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं और उनके जरूरी कागजात पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी और लोक अभियोजक को हथियारों से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। अब 3 जुलाई को इन रिकॉर्ड्स के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
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3 जुलाई तक अंतरिम सुरक्षा जारी
कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा बनी रहेगी। वहीं, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला आगे बढ़ाया जाएगा, जब जांच अधिकारी जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने रखेंगे।
27 जून की सुनवाई में क्या हुआ था
इससे पहले 27 जून को हुई सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से कहा गया था कि मामले में लगातार तारीख बढ़ रही है, इसलिए उसी दिन बहस पूरी कर सुनवाई की जाए। हालांकि, लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने तीन दिन का समय देते हुए अगली तारीख तय की थी।
पहले बॉडीगार्ड के हथियार पर क्या मिला
पटना पुलिस की जांच में खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह के हथियार की जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार तालेबर सिंह, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है, उसी के नाम पर हथियार का लाइसेंस जारी है। लेकिन जांच में पता चला कि उसका परमिट पूरे भारत में मान्य नहीं था।
पुलिस का आरोप है कि बिहार में हथियार लेकर आने और सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए उसके पास जरूरी अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद वह बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। जांच के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियार और उससे जुड़े लाइसेंस की जानकारी को अपडेटेड केस डायरी में शामिल किया गया है।
स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी जानकारी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बिहार में हथियार के साथ नौकरी करने की सूचना न तो स्थानीय प्रशासन को दी गई और न ही संबंधित थाने या आर्म्स मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसकी अनदेखी जांच का विषय है।
खान सर पर भी उठे सवाल
जांच में यह भी कहा गया है कि खान सर ने अपने बॉडीगार्ड के हथियार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। पुलिस का मानना है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उन्हें सुरक्षा में तैनात व्यक्ति के हथियार और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया की जांच करानी चाहिए थी। इसी पहलू को भी केस डायरी में शामिल किया गया है।
दूसरे बॉडीगार्ड के लाइसेंस पर भी जांच
दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार की जांच में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक, यह हथियार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जारी लाइसेंस पर आधारित है। जांच में पता चला कि इस लाइसेंस पर पूरे भारत में हथियार रखने की अनुमति तो है, लेकिन यह लाइसेंस प्रदीप के पिता की हत्या के बाद आत्मरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया था।
पुलिस का आरोप है कि इस हथियार का इस्तेमाल बाद में निजी सुरक्षा ड्यूटी के लिए किया गया, जो लाइसेंस की मूल शर्तों के अनुरूप नहीं माना जा रहा। जांच एजेंसी ने इस बिंदु को भी अपनी अपडेटेड केस डायरी में शामिल कर लिया है। अब 3 जुलाई को कोर्ट में पेश होने वाले दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।
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