बोधगया के महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने के मामले में 8 आरोपित दोषी करार, 17 दिसंबर को NIA कोर्ट सुनाएगा सजा
पटना। साल 2018 के 19 जनवरी को बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में बम प्लांट करने के मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी 8 लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार भी किया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय में दोषियों ने कहा कि वह बहकावे में थे, जिससे इस तरह की गलती उनसे हो गई। बता दें कि साल 2018 के 19 जनवरी 2018 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में प्लांट किए गए 3 आईडी बम बरामद किए गए थे। वहीं, एक बम कालचक्र के पास स्थित रसोई घर से बरामद किया गया था।

बता दें कि आगामी 17 दिसंबर को कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। इस कांड में 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन 9 आरोपितों में आठ अहमद अली, दिलावर हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, अब्दुल करीम, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगंबर शेख ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
जबकि, एक आरोपी जेहादउल इस्लाम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अब इसके मामले की अलग से सुनवाई की जाएगी। इसके पहले इस कांड के सभी आरोपियों को सुनवाई के पहले बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया था।
दरअसल, 7 जुलाई 2013 को बम धमाके की पहली घटना के बाद आतंकियों ने बोधगया को दूसरी बार दहलाने की शादी 19 जनवरी 2018 को रची थी। लेकिन, यह साजिश नाकाम हो गई थी। आतंकियों ने महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास विस्फोटक छिपा कर रखा था। गिरफ्तार आतंकी दिलावर हुसैन उर्फ उमरम की निशानदेही पर 15 सितंबर 2018 को कालचक्र मैदान के पास एक शौचालय से जिंदा बम बरामद किया गया था।












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