उम्रकैद की सजा के बाद छिन गई मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता, मर्डर केस में पाए गए थे दोषी

MLA Manoj Manzil disqualified from Bihar Vidhan Sabha: भोजपुर, बिहार के अगिआंव से भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार, 16 फरवरी को विधानसभा ने इस बारे में नोटिस जारी किया।

उनके खुलाफ यह एक्शन आरा कोर्ट से हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद नंद किशोर यादव का यह पहला फैसला है।

MLA Manoj Manzil disqualified from Bihar Vidhan Sabha

13 फरवरी को आरा के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने मनोज मंजिल सहित 23 आरोपियों को मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। जिसके 2 दिनों बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई।
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Bihar Vidhan Sabha Notice

मनोज मंजिल को आठ साल पुराने हत्या के मामले में मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आरा एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संतेंद्र सिंह ने मंजिल के अलावा 23 और लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। 22 को जीवनदान दिया गया। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।

अदालत ने सीपीआई (एमएल) विधायक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंजिल, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया था, फैसले के बाद अपनी विधायकी खोने का जोखिम उठा रहे हैं।

सभी आरोपियों को 2015 में आरा के बड़गांव निवासी जय प्रकाश सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शव को गांव के बाहर नहर में फेंक दिया गया था। बाद में मृतक के बेटे चंदन कुमार ने मनोज मंजिल समेत 24 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।

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