ज्ञान बिंदु विवाद में खान सर को मिली कितने दिन की राहत? डेडलाइन पूरी होते ही होंगे अरेस्ट? आ गया नया अपडेट
Khan Sir Controversy New Update: बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोचिंग जगत के दो चर्चित चेहरों के बीच चल रहे विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। इसी बीच खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan aka Khan Sir) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के आगे फायरिंग और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में उनका नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी।
इस मामले में अब पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या खान सर अब पहले की तरह अपनी कोचिंग चला सकेंगे और सार्वजनिक रूप से सामने आ पाएंगे। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि खान सर को मिली ये राहत कितने दिन की है? कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है और मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की है।

खान सर को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा
पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने अदालत के सामने कई कानूनी पहलुओं और FIR में मौजूद कथित विसंगतियों का जिक्र किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तत्काल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस से केस डायरी और मामले से जुड़े अन्य रिकॉर्ड भी तलब कर लिए गए हैं, ताकि अगली सुनवाई में पूरे मामले की विस्तार से समीक्षा की जा सके।
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अभी जमानत नहीं, केवल गिरफ्तारी पर रोक
मामले में यह समझना जरूरी है कि खान सर को अभी अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के कारण जमानत याचिका पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। फिलहाल अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जमानत पर अंतिम निर्णय केस डायरी और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।
क्या अब कोचिंग चला सकेंगे खान सर?
अदालत के आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या खान सर अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रख सकेंगे? इस पर उनके वकील ने स्पष्ट कहा कि अदालत की ओर से मिली राहत के बाद उनके पढ़ाने, कोचिंग चलाने या कहीं आने-जाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। वकील के अनुसार गिरफ्तारी पर रोक मिलने के बाद वह अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच एजेंसियों को जरूरत होगी तो खान सर उनके सामने उपस्थित होकर पूरा सहयोग करेंगे।
पुलिस जांच में सहयोग की बात
पुलिस का दावा था कि FIR दर्ज होने के बाद खान सर सामने नहीं आ रहे थे। हालांकि इस मुद्दे पर उनके वकील ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने के बाद अब खान सर जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे और कानून के मुताबिक हर जरूरी सहयोग देंगे। बचाव पक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान अदालत के सामने जो तथ्य रखे गए, उन्हें ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने का फैसला किया है।
इस विवाद से जुड़े मामले में खान सर के दो सुरक्षा कर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह भी पुलिस हिरासत में हैं। उनकी याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उनसे जुड़े मामलों की केस डायरी व अन्य दस्तावेज मांगे हैं। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और इस मामले में भी जल्द आदेश आने की संभावना जताई जा रही है।
एक और कानूनी विवाद में भी घिरे हैं खान सर
पटना में फायरिंग मामले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच खान सर एक दूसरे हाई-प्रोफाइल केस की वजह से भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क (Anjana Om Kashyap and TV Today Group Defamation Case Against Khan Sir) की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान सर और 7 अन्य लोगों की कथित टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा और संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि अभी इस केस में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन फायरिंग मामले के साथ-साथ यह मानहानि विवाद भी खान सर की कानूनी चुनौतियों को बढ़ाता नजर आ रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होनी है।
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