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Bihar News: किसानों के लिए खुशख़बरी, खेती के लिए सरकार दे रही 90 फीसद तक सब्सिडी, करना होगा ये काम

Good News For Farmers: किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार आधुनिक कृषि सिंचाई उपकरणों पर पर्याप्त सब्सिडी दे रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है, जिससे वे इन उपकरणों को कम कीमत पर खरीद सकें।

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    Bihar News: किसानों के लिए खुशख़बरी, खेती के लिए सरकार दे रही 90 फीसद तक सब्सिडी, करना होगा ये काम

    कृषि विभाग के अधिकारी ज्ञानेश्वर कुमार ने वन इंडिया हिंदी से ख़ास बातचीत में बताया कि किस तरह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कृषि सिंचाई उपकरणों पर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। यह उन किसानों के लिए एक आकर्षक अवसर बन जाता है जो अपनी सिंचाई प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं।

    Good news for farmers government is giving up to 90 percent subsidy for farming Bihar News

    सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी विवरण
    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) ने इस योजना के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस योजना के तहत, किसान ड्रिप सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे विभिन्न सिंचाई उपकरणों पर 65% से 90% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

    ये उपकरण पानी बचाने और सिंचाई लागत को कम करने में मदद करते हैं, जिससे अंततः फसल की पैदावार और किसान का मुनाफा बढ़ता है। पीएमकेएसवाई योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को काफी लाभ मिलता है। उन्हें ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी मिलती है।

    इसके विपरीत, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले सामान्य किसानों को 80% सब्सिडी मिलती है। पोर्टेबल सिस्टम और रेनगन के लिए, छोटे किसानों को 75% सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य किसानों को 65% मिलती है। उपकरण खरीदने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

    आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
    पीएमकेएसवाई योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ खास दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड, खसरा खतौनी की कॉपी के साथ जमीन के मालिकाना हक के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर शामिल हैं। सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए किसानों के पास जमीन और निजी सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए।

    किसान इस योजना के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होती है। इच्छुक किसान सब्सिडी वाले कृषि उपकरण खरीदने के लिए विभाग द्वारा अनुरोधित आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट uphorticulture.gov.in पर या स्थानीय बागवानी विभागों से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

    ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को समझना
    ड्रिप सिंचाई में पाइप, ट्यूबिंग और एमिटर या स्प्रिंकलर का उपयोग करके पौधों की जड़ों पर धीरे-धीरे पानी टपकाया जाता है। इसे ट्रिकल या माइक्रो-इरिगेशन के रूप में जाना जाता है, यह पौधों की जड़ों तक सीधे लंबे समय तक थोड़ी मात्रा में पानी पहुंचाता है। यह विधि 95% से 100% पानी का उपयोग सुनिश्चित करके पानी की बर्बादी को कम करती है।

    स्प्रिंकलर सिंचाई में वर्षा की नकल की जाती है, जिसमें जमीन में धंसी नलियों से जुड़े नोजल के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है। इस तकनीक में पाइप के माध्यम से दबाव में पानी वितरित किया जाता है, जिससे 80% से 85% पानी का उपयोग होता है और बर्बादी कम होती है।

    रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है?
    रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर कम से कम पानी के इस्तेमाल से फसलों की सिंचाई के लिए कारगर उपकरण हैं। रेनगन स्प्रिंकलर की तरह ही काम करती है, लेकिन यह एक सत्र में 0.5 एकड़ से 2.5 एकड़ तक के क्षेत्र को कवर कर सकती है। जब दबावयुक्त पानी इसके माध्यम से बहता है, तो यह अपने नोजल के माध्यम से पौधों पर पानी छिड़कता है।

    पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम में हाथ से चलने वाले एल्युमीनियम पाइप का इस्तेमाल करके लॉन या खेतों में पानी का छिड़काव किया जाता है। इसे हैंडहेल्ड या पोर्टेबल सिंचाई तकनीक के रूप में जाना जाता है, यह पानी की बर्बादी को रोककर प्रभावी ढंग से पानी का संरक्षण करता है।

    यह पहल उन्नत सिंचाई प्रौद्योगिकियों तक किफायती पहुंच प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाती है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों का संरक्षण भी होता है।

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