Bihar Election: वोटर लिस्‍ट में होगा बड़ा बदलाव, चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर वोटरों का सत्यापन करने का दिया आदेश

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावों से पहले वोटर लिस्‍ट की विशेष गहन पुनरीक्षण करने के लिए कहा है जिसके बाद वोटर लिस्‍ट में बड़ा परिवर्तन होने की उम्‍मीद है।
चुनाव आयोग ने ये आदेश बिहार की वोटर लिस्‍ट से अपात्र नामों को हटाने, नए वोटरों के नाम शामिल करने और वोटर लिस्‍ट को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्‍य से जारी किया गया है। ताकि इस साल के अंत में होने वाले बिहार के चुनावों में सभी पात्र वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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चुनाव आयोग का ये फैसला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों के बीच आया है। भाजपा की मदद करने के लिए मतदाता डेटा में हेराफेरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं के जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए ये विशेष गहन पुनरीक्षण करने का दिया है।

2003 में आखिरी बार हुआ था वोटर लिस्‍ट का पुनरीक्षण

गौरतलब है कि इससे पहले बिहार में वोटर लिस्‍ट का पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था उसके बाद पुनरीक्षण अब 2025 में होगा पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बूथ-स्तरीय अधिकारी सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।।

चुनाव आयोग ने बताया वोटर लिस्‍ट का पुररीक्षण क्‍यों हैं जरूरी?

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्‍ट में मतदाताओं के सत्‍यापन संबंधी आदेश जारी करते हुए कहा तेजी से शहरीकरण, लगातार प्रवासन, युवा नागरिकों का वोट देने के लिए योग्य होना, मौतों की गैर-रिपोर्टिंग और विदेशी अवैध अप्रवासियों के नामों को शामिल करने जैसे कई कारणों से त्रुटि-रहित वोटर लिस्‍ट सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण का संचालन आवश्यक हो गया है।

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चुनाव आयोग ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण करते समय, चुनाव आयोग मतदाता के रूप में रजिस्‍टर्ड होने की पात्रता और वोटर लिस्‍ट में रजिस्‍ट्रेशन के लिए अयोग्यता के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा। ये क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

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