BPSC Exam HC Verdict: 'दोबारा नहीं होगी BPSC की परीक्षा', पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज, जानिए क्या है मामला?
BPSC Exam HC Verdict: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को ( 28 फरवरी) को 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 19 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार (28 मार्च) को सुनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी।
वहीं कोर्ट ने भविष्य में परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोबार परीक्षा की मांग कर रहे लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। कोर्ट के फैसले पर शिक्षक गुरु रहमान ने कहा कि वे इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी शीर्ष अदालत में चुनौती देने की योजना बनाई है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि पूरे बिहार भर के कई परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुई। जिसके बाद से ही दोबारा परीक्षा की मांग करते हुए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पटना में कई बार आंदोलन भी हो चुका है।
BPSC परीक्षार्थियों के समर्थन में प्रदर्शन को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को पुलिस गिरफ्तार भी किया था। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने कई बार लाठी भी चला चुकी है।
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