चरित्र शंका के शक में पत्नी का बिजली के तार से घोंट दिया था गला, पति को मिली उम्रकैद की सजा
भोपाल में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की बिजली के तार से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी की अदालत ने आरोपित पति को उम्र कैद की सजा सुनाई।
भोपाल,17 सितंबर। राजधानी के अयोध्या नगर इलाके में 2 साल पहले एक निर्माणाधीन मकान में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की बिजली के तार से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी की अदालत ने आरोपित पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया हैं।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी आरके खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर में गोपाल मेहरा मजदूरी का काम करता था। जुलाई 2020 में वे एक ठेकेदार के पास मकान नंबर 217-A ओल्ड मिनाल रेजीडेंसी में नवीनीकरण का काम कर रहा था। 21 जुलाई को ठेकेदार को पेट में दर्द होने की बात कहकर गोपाल गायब हो गया था। इस पर ठेकेदार ने दूसरे मजदूरों को काम से रख लिया था।
23 जुलाई 2020 को मजदूरों ने मकान की सीढ़ियों के नीचे एक महिला का शव देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच की तो पुलिस का शक गोपाल पर गया और पास में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह बात सच भी हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखा तो गोपाल के साथ एक महिला मकान के अंदर जा रही थी। मृतक महिला की पहचान दुर्गा उर्फ गुड़िया पत्नी गोपाल मेहरा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि महिला को बिजली के तार से गला घोट कर मारा गया था। पुलिस ने गोपाल से पूछताछ की तो उसने चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या करना कबूल किया। गोपाल की दो बेटियां हैं जो घटना के बाद से अपनी बुआ के साथ रह रही हैं।
बता दे अभी कुछ दिन पहले एक महिला को भी उसके पति की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। राजधानी के नार्थ टीटी नगर में रहने वाली महिला ने अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी। उसका कहना था कि पति शराब के नशे में सोफा तोड़ रहा था। इसलिए उसने ऐसा किया।












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