Vyapam Scam : मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में CBI अदालत ने 8 दोषियों को सुनाई 7 साल की सजा
भोपाल, 31 अगस्त। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में बड़ी खबर सामने आई। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 यानी व्यापम मामले में सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है। आठ दोषियों को सात-सात साल की सजा से दण्डित किया गया है। साथ ही दोषियों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 की भर्ती में उम्मीदवारों को पास करने के लिए उक्त व्यक्तियों द्वारा आरोपी उम्मीदवारों के डिजिटल डेटा और ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर भी किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने इस सिलसिले में 31 जुलाई 2015 को 587 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 23 नवंबर, 2017 को भोपाल में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष 592 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
इधर, मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनाई करते हुए आठ आरोपियों को दोषी माना है जबकि 2 लोगों को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने की खबर है। व्यापम घोटाले के मामलों में CBI द्वारा आरोपित 100 से अधिक लोगों को अब तक दोषी ठहराया जा चुका है।
जिला कोर्ट में जांच एजेंसी ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी राजेश धाकड़, कवींद्र, विशाल, कमलेश, ज्योतिष, नवीन समेत 8 आरोपियों को दोषी करार माना और 2 लोगों को बरी कर दिया है।












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