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MP News Indore: मकर संक्रांति से पहले सख्त प्रशासन, इंदौर में चीनी मांझे पर कलेक्टर का बड़ा आदेश, जानिए

MP News Indore: मकर संक्रांति के पर्व से ठीक पहले मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने पतंगबाजी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने चीनी पतंग की डोर (चाइनीज मांझा) के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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चीनी मांझे से मौत या गंभीर चोट पर 5 साल तक की सजा

कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि चीनी मांझे के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसे गंभीर चोट पहुंचती है, तो दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (IPC 2023) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत दोषी को 5 साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। प्रशासन ने इसे सीधे तौर पर मानव जीवन के खिलाफ अपराध मानते हुए गंभीर श्रेणी में रखा है।

आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 में भी होगी कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ धारा 223 IPC 2023 के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिना अनुमति प्रतिबंधित वस्तु रखने, बेचने या सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने का अपराध शामिल है।

यह कार्रवाई केवल उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने वालों पर भी लागू होगी।

क्यों इतना खतरनाक है चीनी मांझा? प्रशासन ने बताई वजह

प्रशासन के अनुसार चीनी मांझा सामान्य सूती धागे से कहीं अधिक खतरनाक होता है। यह अक्सर कांच, धातु और रसायनों से लेपित होता है, जिससे इसकी धार बेहद तेज हो जाती है।

चीनी मांझे से होने वाले खतरे:

  • बाइक सवारों और पैदल यात्रियों के लिए जानलेवा
  • गले, चेहरे और हाथों पर गहरे कट
  • कई मामलों में स्थायी विकलांगता
  • हर साल देशभर में दर्जनों मौतें

पिछले वर्षों में इंदौर और आसपास के जिलों में चीनी मांझे से दर्दनाक हादसे और मौतें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

पुलिस और प्रशासन को मिले सख्त निर्देश

कलेक्टर शिवम वर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत:

  • शहरभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे
  • बाजारों, मॉल और पतंग दुकानों पर निगरानी
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध बिक्री पर रोक
  • जब्त किए गए चीनी मांझे को मौके पर नष्ट किया जाएगा
  • स्कूलों और कॉलोनियों में जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे

कलेक्टर शिवम वर्मा का सख्त संदेश

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा- "मकर संक्रांति खुशियों और उल्लास का पर्व है, लेकिन चीनी मांझा इसे मातम में बदल सकता है। मानव जीवन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"

प्रशासन की नागरिकों से अपील

  • इंदौर प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि-
  • केवल सूत या पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षित मांझे का उपयोग करें
  • बच्चों को चीनी मांझे से दूर रखें
  • अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी तुरंत पुलिस को दें
  • त्योहार को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाएं

मस्ती जरूरी, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले

इंदौर प्रशासन का यह सख्त आदेश साफ संदेश देता है कि मस्ती के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकर संक्रांति पर पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन कानून और सुरक्षा नियमों का पालन करें। आपकी एक सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है।

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