PFI के चार सदस्यों को भोपाल में स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर NIA को सौंपा
मध्य प्रदेश से गिरफ़्तार पीएफ़आई के 4 सदस्यों को भोपाल जिला अदालत में NIA कोर्ट में पेश किया गया। जहां से एजेंसी को 30 सितंबर यानी 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली।
भोपाल,23 सितंबर। राजधानी में NIA स्पेशल कोर्ट में पीएफआई के पकड़े गए चार मेंबरों को कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने बुधवार को इंदौर और उज्जैन से आरोपी अब्दुल करीम बेकरी वाला, अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, अब्दुल जमील को गिरफ्तार किया था। बता दे स्पेशल कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया और गुरुवार को रघुबीर प्रसाद पटेल के न्यायालय में पेश किया गया है। पीएफआई के खिलाफ धारा Ipc 121A,153A,120B,13(1)B,18 UAPA Act के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच एजेंसी ने तर्क सुनने के बाद सभी आरोपितों को 7 दिन यानी 30 सितंबर तक की पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया।
बता दे पीएफआई मामले में NIA ने बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्य दूसरे राज्यों से आकर मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। प्रदेश में सक्रिय पीएफआई के सदस्य लोगों को भ्रमित कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहे थे पीएफआई के सदस्य प्रदेशभर में जगह-जगह मीटिंग कर आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे एनआईए और एमपी एटीएस ने इंदौर उज्जैन से पीएफआई के 4 मेंबर को गिरफ्तार किया था भोपाल एटीएस थाने में आरोपियों पर आईपीसी 121ए, 153ए, 120बी धारा 13[1]B,18 यूएपीए एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।
आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए है। आरोपियों का मकसद देश के लोगों को भड़का कर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी इंदौर, उज्जैन में अपराध दर्ज हो चुके हैं। अब्दुल करीम बेकरी वाला निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है, अब्दुल खालिक निवासी इंदौर पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, मोहम्मद जावेद निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है, जमील शेख निवासी उज्जैन पीएफआई का प्रदेश सचिव है।