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MP News: CM मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ सिरप' पर पूर्ण बैन – डायथिलीन ग्लाइकॉल का जहर!

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में बच्चों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 'कोल्ड्रिफ सिरप' की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सिरप के नमूनों में डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) नामक जहरीला पदार्थ पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। यह पदार्थ दवाओं को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किडनी को नष्ट कर सकता है। छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौतों से जुड़े इस सिरप पर बैन लगते ही दवा कंपनियों और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

CM Mohan Yadav Complete ban on Coldrift Syrup in Madhya Pradesh Diethylene Glycol Poison

छिंदवाड़ा कांड का काला साया, 9 मौतें

सब कुछ शुरू हुआ सितंबर 2025 के मध्य से। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चों में सर्दी-जुकाम के लक्षण दिखे। माता-पिता ने स्थानीय दुकानों से सस्ते कफ सिरप - कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस - खरीदे। लेकिन अगले ही दिनों में हालत बिगड़ गई - उल्टी, दस्त, कमजोरी, और अंत में किडनी फेलियर। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 9 मासूम (1-7 साल) की मौत। परिवारों ने बताया, "सिरप दिया, बच्चा ठीक लग रहा था, लेकिन रात में सांसें थम गईं।"

जांच में सिरप का नाम सामने आया। एनसीडीसी और ICMR टीमों ने सैंपल लिए। प्रारंभिक रिपोर्ट में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी पाई गई - एक ऐसा रसायन जो 2018 के उत्तर प्रदेश कांड में 100+ बच्चों की जान ले चुका। डॉ. राकेश मिश्रा (शिशु रोग विशेषज्ञ) ने कहा, "वायरल इंफेक्शन से शुरू, लेकिन सिरप के ज़हरीले पदार्थ ने किडनी डैमेज की। 15-20 दिन पुरानी बीमारी में देरी घातक।" छिंदवाड़ा कलेक्टर ने तुरंत बैन लगाया, लेकिन राज्य स्तर पर कार्रवाई का इंतजार था।

'कोल्ड्रिफ' पर तत्काल बैन, 6-सूत्री एक्शन प्लान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए। शुक्रवार को आदेश जारी - क्रमांक ई-1/142/2025/5/क के तहत 'कोल्ड्रिफ सिरप' (निर्माता: श्रीसन फार्मास्युटिकल, कांचीपुरम, तमिलनाडु) पर पूर्ण रोक। आदेश में कहा गया: "सिरप के नमूने मिलावटी पाए गए हैं, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) है जो जहरीला पदार्थ है जो सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है।"

6-सूत्री एक्शन प्लान:

  • तत्काल फ्रीज: यदि सिरप उपलब्ध पाया जाए, तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई करें। निपटान न करें, तुरंत फ्रीज करें।
  • बिक्री रोकें: संबंधित सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद। क्षेत्र में अनुपलब्धता सुनिश्चित करें।
  • नमूना संग्रह: परीक्षण के लिए नमूना लें, हाथ से औषधि परीक्षण लैब भेजें।
  • अन्य बैच चेक: सभी बैचों की उपलब्धता न हो। यदि हो, तो नमूना लें, फ्रीज करें।
  • निर्माता उत्पाद बैन: श्रीसन फार्मास्युटिकल के सभी उत्पादों की बिक्री-वितरण रोकें, नमूना लें।
  • निगरानी: दवा की आवाजाही पर कड़ी नजर।

आदेश की कॉपी में स्पष्ट है कि यह जनहित में है। स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी जिलों के ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में छापेमारी शुरू।

डायथिलीन ग्लाइकॉल का खतरा, मीठे स्वाद का जहरीला राज

डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) - एक सस्ता रसायन जो ग्लिसरीन की जगह दवाओं को मीठा बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन यह किडनी को नष्ट कर देता है। WHO के अनुसार, 2023 में भारत में 50+ मौतें इससे हुईं। डॉ. मिश्रा ने कहा, "बच्चों की कमजोर किडनी पर इसका असर घातक। सिरप में 48.6% DEG - यह हत्या जैसा है।" निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल पर CDSCO ने नोटिस जारी किया। तमिलनाडु में फैक्ट्री सील।

छिंदवाड़ा से देशव्यापी अलार्म, राजस्थान में भी सिरप बैन

छिंदवाड़ा कांड ने राजस्थान को भी झकझोरा। सीकर-भरतपुर में 2 मौतें। वहां RMSCL ने सिरप बैन किया, कमेटी गठित। लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री का बयान विवादास्पद - "मां ही दोषी, देरी से इलाज।" विपक्ष ने कहा, "शर्मनाक! सरकार जिम्मेदार।" केंद्र ने भी अलर्ट जारी - "सभी सिरपों की जांच।"

राजनीतिक हंगामा: विपक्ष का हमला, सरकार का बचाव

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, "मोहन सरकार की लापरवाही। 11 मौतें, और अब बैन? पहले क्यों नहीं?" भाजपा प्रवक्ता केसवानी का पलटवार- "त्वरित कार्रवाई। ICMR रिपोर्ट का इंतजार।

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