MP News: कोरोना में आम लोगों पर दर्ज लॉक डाउन तोड़ने के केस होंगे वापस: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा
मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर दर्ज केस वापस होंगे।

Bhopal News: कोरोना काल के दौरान लॉक डाउन में आमजन पर लगे कि सरकार वापस लेने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के दौरान पालन ना कर पाने वाले सभी साधारण केस वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने का निर्णय किया है । गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्यप्रदेश में कोविड-19 के समय लॉक डाउन का पालन ना करने पर साधारण धाराओं में लगाए गए सारे केस वापस लेने का सरकार ने फैसला किया है। गौरतलब है कि कोरोना में प्रदेश भर में लॉकडाउन प्रभावी था, जिसका उल्लंघन करने पर आमजन पर केस लगाए गए थे।
हुक्का बार पर प्रतिबंध को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हुक्का बार लांच को प्रतिबंधित करने, संबंधी विज्ञापन प्रतिषेध व्यापार वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण विनियमन 2023 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है आगामी विधानसभा सत्र में यह पुनर्स्थापित किया जाएगा। बता दे मध्यप्रदेश में हुक्का बार का संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधायक प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट की बैठक से अनुमोदन के बाद गृह विभाग में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा था।












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