Bhopal News: चीनी पटाखे खरीदना और बेचना प्रतिबंध, बेचते मिले तो होगी सख्त कार्रवाई
राजधानी भोपाल में इस बार दीपावली पर चीनी पटाखे बेचना और खरीदना दोनों प्रतिबंधित है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार पुलिस और प्रशासन ने ऐसे प्रतिबंधों पर और सख्ती बढ़ा दी है। इसके अलावा आतिशबाजी विक्रेता अब सुतली बम दुकान में नहीं रख सकेंगे।
दुकान में रस्सी बम के खाली खोखे और बारदाना रखने पर भी रोक है। दुकानदारों को चीनी पटाखे नहीं बेचने संबंधी निर्देशों की सूचना दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी। यह निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने दिए हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट में थोक आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ बैठक में यह बात कही।

दो दुकानों में छोड़ना होगा 15 मीटर दायरा
आतिशबाजी विक्रेताओं को 1500 क और 500 केजी दो दुकानों की बीच 15 मीटर की दूरी रखना होगी। वही 50 केजी आतिशबाजी दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी रखना आवश्यक है। विक्रेताओं द्वारा 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा। पटाखों के अलावा अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा और यदि किया जा रहा है तो उसे बंद करना होगा।
कलेक्टर ने दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश
दुकान के बाहर ना तो पटाखे रखे जाएंगे और ना ही परीक्षण किया जा सकेगा। बाजार में आतिशबाजी धूमपान पर रोक रहेगी और दुकानदार इसका नोटिस भी लगाएंगे। पटाखे खरीदने के लिए दुकानों से दूर वाहन खड़े किए जाएंगे।












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